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देहरादून। उत्तराखंड शासन ने बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 को महानवमी (दशहरा) के अवसर पर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। पहले इस तिथि को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया था, जिसे अब संशोधित करते हुए इसे पूर्णतः सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना संख्या-1373/xxxi (15) G/25-74 (सा0)/2016 दिनांक 30 सितंबर 2025 के अनुसार, यह अवकाश निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत मान्य होगा। अतः इस दिन बैंक, कोषागार तथा उपकोषागार भी बंद रहेंगे।
शासन सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना की प्रति उच्च न्यायालय नैनीताल समेत सभी विभागों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचना हेतु भेज दी गई है। साथ ही, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को समाचार पत्रों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इस संशोधित निर्णय के अनुसार अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी 1 अक्टूबर को दशहरा (महानवमी) का पर्व परिवार के साथ उल्लासपूर्वक मना सकेंगे।

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