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हल्द्वानी/ नैनीताल। गौला व कलसा व उसकी सहायक नदियों तथा तालों, परीताल, भालूगाड़, हरीशताल, लोहाखाम ताल तथा धारी की समस्त नदियों, गाड़-गधेरों, तालाबों, पोखरों में स्नान व जलक्रीड़ा करने पर प्रशासन ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इस नियम का पालन न करने वालो के खिलाफ उप जिला मजिस्ट्रेट धारी केएन गोस्वामी ने सख्त कार्यवाई करने के निर्देश दिए है। उनका कहना है कि यदि कोई गौला की सहायक नदी कलसा व उसमें बने परीताल में नहाते हुये या जलक्रीड़ा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 40 के तहत मुक़दमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी की जायेगी। उनका कहना था कि बीते तीन वर्षां में यहां चार लोगों की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने गौला की सहायक नदियों में विशेषतया वर्षाकाल, मानसून सत्र में तीव्र प्रवाह के कारण जनहानि को देखते हुये आवागमन प्रतिबंधित किया है। मजिस्ट्रेट श्री गोस्वामी ने हल्द्वानी सिचाई विभाग के अधिशासी अभिंयता को आदेशित किया है कि उक्त नदियों, सहायक नदियों एवं तालों में लाल रंग में मुद्रित प्रतिबंधित साईन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें।

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