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हल्द्वानी परिवहन कार्यालय में कार पंजीयन अनुभाग के बाहर फायरिंग का मामला, निलंबन अवधि में ऊधमसिंह नगर कार्यालय से संबद्ध किए गए महेंद्र सिंह नेगी

हल्द्वानी। संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी में शस्त्र लाकर फायरिंग करने के आरोप में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त रविनाथ रमन की ओर से दो सितंबर को निलंबन आदेश जारी किया गया। निलंबन अवधि में उन्हें उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है।
परिवहन आयुक्त कार्यालय को संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी की ओर से भेजी गई आख्या के अनुसार महेंद्र सिंह नेगी पर आरोप है कि उन्होंने सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक सितंबर को कार्यालय में शस्त्र लाया। आरोप है कि शाम करीब 3:40 बजे उन्होंने कार्यालय के कार पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया। घटना से कार्यालय में मौजूद कार्मिकों और आमजन में भय का माहौल पैदा हो गया तथा राजकीय कार्य भी बाधित हुआ।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि अधिकारी का यह कृत्य उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) एवं (2) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि महेंद्र सिंह नेगी के विरुद्ध लगाए गए अभिकथन गंभीर प्रकृति के हैं और आरोप स्थापित होने की स्थिति में उन्हें दीर्घ शास्ति दी जा सकती है।
इसी आधार पर उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली के प्रावधानों के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान महेंद्र सिंह नेगी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। आदेश के अनुसार यह भत्ता अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश के बराबर होगा तथा उस पर नियमानुसार महंगाई भत्ता भी देय होगा। अन्य प्रतिकर भत्ते भी नियमानुसार तभी दिए जाएंगे, जब संबंधित मद में वास्तविक व्यय किया जा रहा हो।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में इन मदों का भुगतान प्राप्त करने के लिए महेंद्र सिंह नेगी को प्रमाणपत्र देना होगा कि वह किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार, वृत्ति अथवा व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं।
परिवहन आयुक्त रविनाथ रमन की ओर से जारी आदेश के बाद विभागीय स्तर पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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