कोर्ट ने दिए सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
हल्द्वानी/ किच्छा। सूरजमल ट्रस्ट के सचिव श्री निवास शर्मा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट किच्छा ने ट्रस्ट के सचिव के खिलाफ बीएनएस की धारा 175 (3) के तहत मुक़दमा पंजीकृत करने के आदेश पुलबट्टा थाना पुलिस को दिए है।
यहाँ बता दे कि सूरजमल लक्ष्मी ट्रस्ट द्वारा संचालित स्वामी सत्यनारायण नेत्र एवं जनरल अस्पताल के तत्कालीन संचालक व निदेशक भूपेंद्र आर्या के खिलाफ ट्रस्ट के सचिव श्री निवास शर्मा द्वारा पुलबट्टा थाने में मुक़दमा दर्ज कराया गया था, जिसमें सचिव ने भूपेंद्र आर्या पर जान से मारने की धमकी देने सहित तमाम गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलबट्टा पुलिस द्वारा जब दर्ज मुकदमे को लेकर जांच पड़ताल की गई तो पुलिस की जांच में भूपेंद्र आर्या पूरी तरह निर्दोष साबित हुए। असल में सूरजमल ट्रस्ट के सचिव श्री शर्मा द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत भूपेंद्र के खिलाफ ताना-बाना बुना गया था, जबकि हक़ीक़त यह है कि भूपेंद्र ने बुरे दौर में नाते रिश्तेदारों से कर्ज लेकर अस्पताल को चलाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया था, वहीं जब अस्पताल पूरी गति से संचालित होने लगा तो भूपेंद्र आर्या ने सचिव श्री निवास शर्मा से अस्पताल संचालन में खर्च की गई रकम की वापसी की मांग की तो ट्रस्ट सचिव ने एक सोची समझी साजिश के तहत भूपेंद्र आर्या के खिलाफ जनपद उधम सिंह नगर के पुलबट्टा थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। हालाकि जांच में श्री आर्या पूरी तरह निर्दोष साबित हुए लेकिन इस दौरान उन्हें तमाम तरह की मानसिक व सामाजिक प्रताड़नाओ से गुजरना पड़ा।
माली हालत सुधरने पर उन्होंने ट्रस्ट के सचिव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसपर न्यायालय ने पुलबट्टा पुलिस को सूरजमल ट्रस्ट के सचिव श्री निवास शर्मा के खिलाफ तत्काल प्रभाव से बी. एन. एस. की धारा 175 (3) के तहत मुक़दमा दर्ज करने के आदेश जारी किए है।