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मॉल स्वामी भी वसूल रहे पार्किंग शुल्क

हल्द्वानी। शासन-प्रशासन स्तर से पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाये जाने के बाद इन दिनों शहर में संचालित हो रहे कई बड़े मॉल में कैरी बैग के नाम पर ग्राहकों से अनावश्यक राशि वसूली जा रही है। इतना ही नहीं कई स्थानों पर उपभोक्ताओं से वाहन पार्क करने के ऐवज में भी पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। कई बार उपभोक्ताओं को बिना बनाये ही कैरी बैग की राशि बिल में जोड़ दी जाती है, जिस से उपभोक्ताओं की जेब पर अनावश्यक भार पड़ रहा है। जो उपभोक्ताओं के हितो पर किया जा रहा कुठारघात ही है। जबकि उपभोक्ताओं की खरीद से विक्रेता और उत्पादक दोनों को ही लाभ अर्जित होता है इस लिहाज से यह उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वे अपने यहां आने वाले उपभोक्ताओं को कैरी बैग के साथ ही वाहन पार्किंग की भी उचित सुविधा प्रदान करे। यहां बता दें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी कैरी बैग की राशि को बिना बताये बिल में जोड़ने को अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस माना है।

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जब 10 रूपये की वसूली पर भरने पड़े 25 हजार

करीब एक साल पूर्व काठगोदाम- नैनीताल हाईवे पर स्थित एक प्रतिष्ठित मॉल द्वारा कैरी बैग के एंवज में ग्राहक से दस रूपये का शुल्क वसूला गया था। ग्राहक ने कैरी बैग का शुल्क वसूलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मॉल द्वारा कैरी बैग के नाम पर वसूले जा रहे शुल्क को उपभोक्ताओं के साथ खुला धोखा बताया। जिस पर कोर्ट ने सम्बंधित मॉल पर कैरी बैग के नाम पर शुल्क वसूलने को गलत करार देते हुये मॉल पर 25 हजार का अर्थदंड़ लगाया था।

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उपभोक्ता इन बातों का रखे ध्यान
1- बाजार अथवा मॉल में बिना सूचना कैरी बैग की राशि का भुगतान न करें।
2- बिल का भुगतान करते समय राशि का योग अवश्य जांच लें।
3- जीएसटी एवं अन्य टैक्स को भी जांच लें, क्योंकि एमआरपी के बाद किसी प्रकार का टैक्स नही लगाया जा सकता।
4- वस्तुओं की दरों में छूट का बिल से मिलान कर लें।

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