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देश में एक जुलाई से बदल जायेगा बहुत कुछ

कानपुर। एक जुलाई से आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी। इसके तहत ज्यादातर अपराध की धारांए बदल गई है। थानों में एफआईआर में एक जुलाई से आईपीसी लागू नहीं होगा। उसे भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस ) के तौर पर जाना जाएगा। बीएनएस की ट्रेनिंग पुलिस और उनकी अन्य यूनिट में शुरू करा दी गई है। वहीं अभियोजन को ट्रेनिंग दिलाने की जिम्मेदारी ज्वाइंट डायरेक्टर प्रॉजिक्यूशन को सौंपी गई है। बीएनएस के तहत हत्या, लूट, डकैती, रेप, छेड़खानी आदि धाराओं में तबदीली हो जाएगी। पुलिस को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी हेडक्वार्टर ट्रेनिंग को सौंपी गई है। एडीशनल सीपी हेडक्वार्टर व क्राइम विपिंन कुमार मिश्रा ने बताया कि हेडक्वार्टर ट्रेनिंग की तरफ से आईपीसी और बीएनएस के तुलनात्मक बुकलेट बनवाई गई है। 16 जून से हेडक्वार्टर ट्रेनिंग की तरफ से विशेषज्ञ सभी जिलों में आएंगे। उनमें पुलिस कर्मियों को ग्रुप में बांटा जाएगा। और वह बीएनएस को लेकर ट्रेनिंग देंगे। इसी तरह बुधवार को सीबीसीआईडी डीजी ने पूरे प्रदेश में एक बड़ी बैठक बुलाई है। जिसमें अभियोजन के वरिष्ठ वकील सीबीसीआईडी के अफसरों को बीएनएस के बारे में प्रस्तृत जानकारी देगें। हर पुलिसकर्मी को बुकलेट मिलेगी।

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अब ऐसी होंगी धाराएं
आईपीसी भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस )
302 ( हत्या ) 103
307 ( हत्या का प्रयास ) 109
323 ( मारपीट ) 115
354 ( छेड़छाड़ ) 74
354ए ( शारीरिक संस्पर्श और अश्लीलता के आरोप ) 75
354बी ( शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना ) 76
354सी ( ताक-झाक करना 77
354डी ( पीछा करना ) 78
363 ( नाबालिक का अपरकरण करना )139
376 ( रेप करना ) 64
392 ( लूट करना ) 309
420 ( धोखाधड़ी ) 318
506 ( जान से मारने की धमकी देना ) 351
304ए ( उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारिता करना ) 106
304बी (दहेज हत्या ) 80
306 ( आत्महत्या के लिए उकसाना ) 108
309 ( आत्महत्या का प्रयास करना ) 226
286 ( विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण ) 287
294 ( गाली देना या इशारे करना ) 296
509 ( लज्जा भंग करना ) 79
324 ( जानबूझकर चोट पहुचाना )118(1)
325 ( गंभीर चोट पहुचाना ) 118(2)
326 ( ……………………………) 118(3)
353 ( लोकसेवक को ड़राकर रोकना )121
336 ( दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना ) 125
337 ( मावन जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना )125(ए)
338 ( मानव जीवन को खतरे वाली गंभीर चोट देना )125(बी)
341 ( किसी को जबरन रोकना )126
284 ( विषेले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण )286
290 ( अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक बाधा दंड ) 292
447 ( अपराधिक अतिचार )329(3)
448 ( गृह अतिचार के लिए दंड ) 329(4)
382 ( चोरी के लिए मृत्यु क्षति ) 304
494 ( दूसरा विवाह करना ) 82
498ए ( पति या उनके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता ) 85

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