हल्द्वानी। आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही अब जनपद में लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम पर पूरी तरह बंद हो गए हैं। शासकीय योजनाओं व किसी भी निर्माण कार्य की नई स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी। वही 50 हजार से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकेंगे। इससे ऊपर कैश लेकर चलने में पूरे कागज दिखाने होंगे। लोकसभा निर्वाचन के लिए आचार संहिता लागू होने के साथ ही कई कार्यक्रम पर पूरी तरह रोक लग गयी है। आफिशियल कार्यों को चुनाव के कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देने पर रोक है। निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और साम्प्रदायिक अपील नहीं की जाएगी। दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकताओं द्वारा असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसे किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो। बूथों और पोलिंग स्टेशनों के आसपास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना निषेध है। सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का डिफेंसमेंट जैसे वॉल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स व झंडे की अनुमति नहीं होगी। गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। लाउसस्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध है। निर्वाचन के समय में कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मंत्रियों द्वारा आफिशियल वाहनों का प्रयोग राजनीतिक कार्यों के लिए रोक लगा दी गयी है। पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, कन्वेंसिंग कोई भी आपत्तिजनक कार्य या कोई भी कैम्पेनिंग करने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण नहीं किया जा सकेगा। नामिनेशन के दौरान केवल तीन वाहनों को ही आरओ/एआरओ के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी। वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह छह से रात 10 बजे तक ही दी जाएगी। किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। केवल राजनीतिक दलों के पदाधिकारी आरओ से अनुमति लेकर गाडी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे।
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