ख़बर शेयर करें -

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी दंगा के आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद और जावेद के जमानत प्रार्थनापत्र पर विस्तार से सुनवाई की। खंडपीठ ने आज लंबी सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुना और अब्दुल मलिक व अब्दुल मोईद के जमानत प्रार्थनापत्र को सुरक्षित रख लिया है।
सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है, इसलिए आरोपी सैशन कोर्ट में जमानत के लिए जा सकते हैं। हालांकि, मलिक ने तर्क दिया कि सैशन कोर्ट ने उनकी जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया है, इसलिए उच्च न्यायालय में ही उनकी जमानत पर सुनवाई की जाए।
घटना 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में हुई, जब प्रशासन और पुलिस की टीम अतिक्रमण हटाने आई थी। इस दौरान अतिक्रमणकारियों और अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की। दंगे में कई लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस ने 100 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक आरोपी ये भी थे।
आरोपियों ने अपने जमानत प्रार्थनापत्र में दावा किया कि वे घटना के दिन दिल्ली में थे और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उनका कहना था कि कोई अपराध नहीं हुआ, तो झूठे आरोपों के आधार पर उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया, इसलिए उनकी जमानत दी जाए।

Comments