सड़क चौड़ीकरण मामले में व्यापारियों की याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 2 दिसम्बर को होगी
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रोड का सौंदर्याकरण करने के साथ- साथ सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई जारी रखते कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्तिविवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 2 दिसम्बर की तिथि नियत की है।
बता दें सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पूर्व में अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सरकार व नगर निगम से यह बताने को कहा है कि रोड चौड़ीकरण के क्या मानक थे? उसका पालन हुआ या नहीं ?
मामले के अनुसार हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों व व्यवसायियों द्वारा उच्च न्यायालय में अलग- अलग याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिह्नित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। प्रार्थनापत्र में आगे कहा कि 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित करते किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम में शिकायत दर्ज करें। लेकिन उनका पक्ष सुना नहीं गया जबकि वे नगर निगम को चालीस पचास साल से किराया देते आये हैं। यह दुकानें नगर निगम ने व्यवसाय के लिए आवंटित की थी। पूर्व में हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे सभी अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए, आये दिन यहां पर जाम लगा रहता है।